जिला खनन कार्यालय अररिया के द्वारा गिट्टी बालू भंडारण कर्ता को भंडारण अनुज्ञप्ति आवेदन की दी गई पूर्ण जानकारी।

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राज कुमार साह (राजू) अररिया, 30 दिसम्बर 2025

विभागीय निदेशानुसार, जिला खनन कार्यालय, अररिया (समाहरणालय परिसर) में दिनाक 29.12.2025 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन से 04:00 बजे अपराह्न तक लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति (K-license) से संबधित विशेष कैम्प लगाकर भंडारण कर्ता को (K-license) आवेदन करने हेतु पूर्ण जानकारी दी गयी। कैम्प में 90 व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया गया। खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, अररिया के द्वारा सभी गिट्टी/बालू के विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विभागीय पोर्टल पर वांछित कागजात के साथ आवेदन करते हुए लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति (K-license) प्राप्त कर ही वैध रूप से गिट्टी / बालू का कारोबार करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

Online Application K-license हेतु https://khanansoft.bihar.gov.in/) आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया।

* भंडारण अनुज्ञप्ति (K-license) आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर जिला खनन कार्यालय, अररिया से सम्पर्क करने हेतु सभी को निदेशित किया गया।

* सभी डिपो मालिक को निर्देश दिया गया कि अररिया जिलान्तर्गत बिना वैध चालान के ट्रैक्टर आदि पर लोडेड लघु खनिज यथा बालू/गिट्टी का परिवहन के क्रम में पकड़े जाने पर संबंधित भंडारणकर्त्ता/डिपो मालिक पर ट्रैक्टर सहित प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

 

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