
राज कुमार साह (राजू) अररिया, 10 जनवरी 2026
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के अंतर्गत जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (DHEW), अररिया द्वारा आज परमान सभागार, अररिया में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला पदाधिकारी, अररिया श्री विनोद दूहन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
प्रशिक्षण सत्र का संचालन मास्टर ट्रेनर द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को POSH अधिनियम, 2013 से संबंधित कानूनी प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका एवं व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान एवं समान भागीदारी सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में POSH अधिनियम के अंतर्गत ICC के गठन एवं प्रभावी क्रियान्वयन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), अररिया द्वारा POSH अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय, बैंक, जीविका सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को लैंगिक संवेदनशीलता, कानून के प्रति जागरूकता एवं कार्यस्थल पर सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण निर्माण की दिशा में प्रेरित किया गया।
मौके पर अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया, सिविल सर्जन अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, जिला कोषागार पदाधिकारी अररिया, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई अररिया एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
Source…Press release Araria
